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ग्रेटर नोएडा: पानी के बिल के ब्याज पर 40% छूट का आज आखिरी मौका, 1 जुलाई से घटकर 30% रह जाएगी राहत

ग्रेटर नोएडा के पानी के बिल बकाएदारों के लिए राहत पाने का आज अंतिम अवसर है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2026 तक जल शुल्क की बकाया राशि के ब्याज पर 40 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
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ग्रेटर नोएडा के पानी के बिल बकाएदारों के लिए राहत पाने का आज अंतिम अवसर है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2026 तक जल शुल्क की बकाया राशि के ब्याज पर 40 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके बाद यह राहत कम हो जाएगी। प्राधिकरण के अनुसार, 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक बकाया जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज पर केवल 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक यह छूट घटकर 20 प्रतिशत रह जाएगी। इसके बाद एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं पर पानी का बिल बकाया है, उनके लिए समय रहते भुगतान करना आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है।


ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में तीन माह के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की गई थी, ताकि बकाएदारों को राहत मिल सके और राजस्व संग्रह में तेजी आए। प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के आवंटियों पर लगभग 290 करोड़ रुपये का पानी का बिल बकाया है। इनमें सबसे अधिक बिल्डर सोसाइटियों पर लगभग 146 करोड़ रुपये, आवासीय आवंटियों पर 65 करोड़ रुपये, संस्थागत श्रेणी पर 50 करोड़ रुपये, उद्योगों पर 14.61 करोड़ रुपये, आवासीय समितियों पर करीब 10 करोड़ रुपये तथा शेष राशि आईटी और कॉमर्शियल आवंटियों पर बकाया है। प्राधिकरण का मानना है कि इस योजना से बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपने पुराने बकाए का निपटारा कर सकेंगे।


ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यह भी बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एनजी रवि कुमार की पहल पर इस वर्ष जल मूल्य में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कई वर्षों तक हर साल जल शुल्क में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती रही थी। ऐसे में एक ओर जहां पानी के शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई, वहीं दूसरी ओर बकाएदारों को ब्याज में विशेष छूट देकर राहत देने की कोशिश की गई है। प्राधिकरण ने सभी बकाएदारों से अपील की है कि वे 30 जून तक 40 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ उठाकर अपना भुगतान कर दें, क्योंकि इसके बाद मिलने वाली छूट लगातार कम होती जाएगी।

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